सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना: राजस्थान सरकार ने एक कार सिंचाई फसलों पर सदस्यता देने का भी फैसला किया है। 15000 रुपये की नौकरी में मदद मिलेगी। Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना: राजस्थान सरकार ने अपने सूबे के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पाइप खरीदने के लिए भी आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सिंचाई पाईपलाइन के लिए सभी जिलों में किसानों को ग्रांट मिल सकती है. Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
इसके लिए एक किसान को अधिकतम 15000 रुपये मिलेंगे. सरकार ने कहा है कि जिन किसानों के नाम पर खेती योग्य जमीन है एवं उनके कुएं पर बिजली, डीजल या टैक्टर चलित पंप सैट है, वे इसका लाभ ले सकते हैं. Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना सिंचाई पाईपलाइन पर स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साईज के पीवीसी, एचडीपीई पाईप की खरीद पर सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रुपये प्रति मीटर (एचडीपीई पाईप) पर मिलेंगे. इसी तरह 35 रुपये प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या 20 रुपये प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड लेफलेट टयूब पाईप पर मिलेगा. Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
आर्थिक मदद के लिए ये है शर्त
कुएं पर अलग-अलग पंप सैट होने पर या पंप सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाईपलाइन पर अनुदान (Grant) की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान देय होगा. सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना लेकिन इसके लिए जमीन का स्वामित्व अलग-अलग होना जरूरी है. सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार किसानों को स्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में अलग-अलग ग्रांट मिलेगी. Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
इस तरह करें अप्लाई
किसानों को अनुदान के लिए आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा. किसान नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा. सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना हस्ताक्षर करके मूल आवेदन को भरकर कियोस्क पर जमा कराना होगा. उसके बाद वहां से इसकी रसीद मिलेगी. आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करवाएगा. Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
खुद भी कर सकते हैं आवेदन
किसान खुद ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकता है. आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करेगा. सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकेगा. आवेदक मूल दस्तावेजों को खुद या डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा. जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय द्वारा दी जाएगी. Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज देना होगा. जैसे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल, कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि कितनी है, सादे पेपर पर इसका सपथ पत्र देना होगा. सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना ध्यान रहे कि जमाबंदी की नकल छह महीने से अधिक पुरानी न हो. आवेदन पूरा होने के 30 दिन में किसानों को लाभ देना होगा. Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
किसान भाई-बहन इसके लिए जिला स्तरीय संबंधित कृषि कार्यालय, ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उद्यान कृषि अधिकारी एवं जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार या उपनिदेशक उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं Irrigation Pipeline Subsidy Scheme
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